Edited By Ajay kumar,Updated: 13 Nov, 2019 09:11 AM
उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को विदेशी हथियारों के पुर्जो की मदद से अत्याधुनिक हथियार बनाने और बेचने वाले गिरोह के चार सदस्यों को उम्रकैद और आठ को दस साल के कारावास की सजा सुनायी है।
लखनऊ~उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को विदेशी हथियारों के पुर्जो की मदद से अत्याधुनिक हथियार बनाने और बेचने वाले गिरोह के चार सदस्यों को उम्रकैद और आठ को दस साल के कारावास की सजा सुनायी है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 में एटीएस को सूचना मिली थी कुछ लोग विदेशी शस्त्रों के पुर्जों में हेर-फेर करके उन्हें प्रतिरूपित करके अच्छे दामों में बेंचते हैं। तहकीकात में पता चला था कि गिरोह के सदस्य खालिद नामक व्यक्ति से साठगाँठ कर कनाडा और सिंगापुर से असलहों के पुर्जे मंगाते थे जिन्हें बाद लखनऊ,कानपुर और हरियाणा स्थित प्रतिष्ठानों के संचालकों से मिलकर अवैध शस्त्र तैयार करते थे जो हूबहू ब्रांडेड दिखते थे जिन्हें महंगे दामों पर अन्य राज्यों में बेचा जाता था।
इस संबंध मे एटीएस ने मो. खालिद,गुरचरण सिंह,अमित पाल सिंह,अजयपाल सिंह,मंटू शर्मा,अनिल कुमार जैन, हरिश्चन्द्र पाण्डेय, विमल कुमार विश्वकर्मा, कल्लू शर्मा, रमजान, जुनैद अरशद उफ़र् छोटे,ज़फर अरशद और मुबंई निवासी पेशे से पायलट एल्विन दिशा को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एके-56 रायफल के अलावा 315 बोर की सात रायफले,कार्बाइन,28 पिस्टल,सात अर्धनिर्मित पिस्टल,बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद किये।
उन्होने बताया कि इस सिलसिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने साक्ष्य और गवाहों की दलील सुनने के बाद मो. खालिद,गुरचरण सिंह,अमित पाल सिंह और अजयपाल सिंह को उम्र कैद और तीन तीन लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी जबकि मंटू शर्मा,अनिल कुमार जैन, हरिश्चन्द्र पाण्डेय, विमल कुमार विश्वकर्मा, कल्लू शर्मा, रमजान, जुनैद अरशद उफ़र् छोटे और ज़फर अरशद को दस दस साल की कैद और ढाई ढाई लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। सुनवाई के दौरान एल्विन दिशा की मौत हो गयी थी।