लखीमपुर हिंसा: CJM कोर्ट में SIT ने दाखिल की चार्जशीट, आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों को किया नामजद

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 03 Jan, 2022 02:07 PM

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई तिकुनिया हिंसा मामले में 90 दिनों के बाद आज चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों को नामजद किया गया है। वहीं, इस मामले में अभी 13 आरोपी जेल में बंद है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई तिकुनिया हिंसा मामले में 90 दिनों के बाद आज चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों को नामजद किया गया है। वहीं, इस मामले में अभी 13 आरोपी जेल में बंद है। 
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बता दें कि CJM कोर्ट में SIT ने चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें हिंसा के दौरान सबूत छुपाने के आरोप में वीरेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ाया गया है। वीरेंद्र केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार है, 5 हजार पन्ने की सीएस को बक्से में ले जाया गया, पेन ड्राइव DVD भी साथ मे दाखिल की गई है। वहीं, बताया जा रहा है कि गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के पुत्र आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे। इस मामले में अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
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गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड में 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें धारा 302, 304ए, 147, 148, 149, 279, 338 और 120बी लगी हुई थी। इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था।

फिलहाल इस मामले में SIT ने धारा 307, 326 और 34 जैसे कई संगीन धाराएं बढ़ा दी है। और इन धाराओं के अंतर्गत आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं, एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि यह लापरवाही व उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनावश मृत्यु का का मामला नहीं है। सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने  की साजिश का मामला है।

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