Edited By Mamta Yadav,Updated: 27 Nov, 2024 02:06 AM
उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में मंगलवार को चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
Kaushambi News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में मंगलवार को चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2010 को शांतिदेवी ने करारी थाना में सूचना दर्ज कराई कि उसके पति हीरालाल की गांव के नक्कन, सैयद मोहम्मद शिब्ते असगर, जीशान असगर निवासी ग्राम लहना थाना कारारी तथा तीरथ उर्फ तीरथ लाल निवासी भवन ने गोली मार कर हत्या कर दी है। पुलिस इस मामले में हत्या एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट के अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को हरीलाल की हत्या का दोषी पाया।
इस मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कोर्ट के समक्ष करवाया। 15 अगस्त को हुए इस हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद मंगलवार को अभियुक्त नक्कन, तीरथ लाल, सैय्यद मोहम्मद शिब्ते असगर उर्फ बस्सन, जीशान असगर उर्फ फातेह को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।