Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Dec, 2025 10:40 AM

बिजली बिल राहत योजना: उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना का अब विस्तार हो रहा है। इस योजना का फायदा अब उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा...
बिजली बिल राहत योजना: उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना का अब विस्तार हो रहा है। इस योजना का फायदा अब उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च के बाद कम से कम एक किस्त जमा की है। ऐसे उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 दिसंबर से शुरू होगा।
UPPCL ने किया आदेश जारी
इस संबंध में UPPCL ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च तक कोई बिल जमा नहीं किया था, लेकिन 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच भुगतान किया है, उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि पहले सिर्फ नेवर पेड उपभोक्ताओं (जो कभी भी बिल नहीं जमा करते थे) को इसका लाभ मिल रहा था, जिससे एक बार बिल देने वाले ही योजना से बाहर हो गए थे।
क्या है योजना में छूट?
बता दें कि इस योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट के साथ ही ब्याज को पूरी तरह से माफ किया गया है। इस योजना को लागू करने के सिए सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुद्दढ़ बने। बताया जा रहा है कि सरकार की इस राहत योजना में बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुँच रहे हैं। नेवर पेड और बकायेदार उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और मूलधन में 25% छूट दी जा रही है।
तीन चरणों में दी जाएगी छूट
इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक) में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।