CM योगी भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हाथरस, पीड़ित परिजनों से जिला अस्पताल में की मुलाकात

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Jul, 2024 11:54 AM

cm yogi bhupendra chaudhary reached hathras met the victim

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस का दौरे पर पहुचें। यहां पर उन्होंने घायलों से जिला अस्पताल में मुलाकत की। उसके बाद उन्होंने  हाथरस में भगदड़ दुर्घटना हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लिया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस का दौरे पर पहुचें। यहां पर उन्होंने घायलों से जिला अस्पताल में मुलाकत की। उसके बाद उन्होंने  हाथरस में भगदड़ दुर्घटना हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लिया।  एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा) और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई है। दुखद घटना के बाद मंगलवार को सरकार ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी।

PunjabKesari

राज्य सरकार इस पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश।'' योगी ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाए राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। यह समय पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।''

बयान के अनुसार नारायण साकार विश्व हरि के नाम से लोकप्रिय ‘भोले बाबा' के सत्संग में हाथरस जिले में लाखों अनुयायी पहुंचे हुए थे। सत्संग में प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति से अधिक अनुयायी थे।

ये भी पढ़ें:- हाथरस सत्संग कांड: मुख्य सेवादार वेदप्रकाश मधुकर के खिलाफ केस दर्ज, अब तक मृतकों की संख्या की सख्या बढ़कर हुई 121

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र में आयोजित सत्संग में भगदड़ मची भगदड़ के बाद से आरोपी बाबा पत्नी संग मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस मुख्य सेवादार  वेद प्रकाश मधुकर सहित अन्य आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!