Edited By Ramkesh,Updated: 10 May, 2024 06:18 PM

महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, इस मामले में दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने धारा 354,354A के आरोप तय किए हैं।
गोंडा: यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, इस मामले में दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने धारा 354,354A के आरोप तय किए हैं।
आप को बता दें कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ महीने पहले महिला पहलवानों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इसके बाद इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई थी। छेड़छाड़ के मामले में आज बीजेपी नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। आरोप तय हो सकते हैं। इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बहस के बाद 10 तारीख तय की थी। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत महिला पहलवानों ने मामला दर्ज कराया था।
गौरतलब है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगया था कि नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के साथ बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न किया। इसे लेकर उन्होंने दिल्ली के जन्तर मंतर पर धरना दिया था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था।