69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से UP सरकार को बड़ी राहत

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Jun, 2020 01:16 PM

big relief to up government from supreme court in 69000 teacher recruitment case

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर सिंगल बेंच के...

लखनऊः 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाले अभ्‍यर्थियों की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। दरअसल, याचियों ने डबल बेंच के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है।

बता दें कि 69 हजार शिक्षक की भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भर्ती रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल 69 हजार शिक्षक की भर्ती परीक्षा में रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 4 प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अंतरिम उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल सभी आपत्तियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति से राय लेने का आदेश दिया है। इससे साफ है कि सिर्फ विवादित चार प्रश्न पर ही नहीं बल्कि सभी 142 प्रश्नों पर मिली 20 हजार से अधिक आपत्तियां जांच के लिए भेजी जाएंगी।
 

 

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