बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव को HC से बड़ी राहत, गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में जमानत मंजूर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Apr, 2022 08:24 PM

big relief to bahubali former mp umakant yadav from hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को जमानत दे दी है। उमाकांत यादव के वकील ने दलील दी कि इस मामले में यादव को झूठा फंसाया गया है और एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को...

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव को जमानत दे दी है। उमाकांत यादव के वकील ने दलील दी कि इस मामले में यादव को झूठा फंसाया गया है और एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी है। यादव किसी आपराधिक गिरोह के सदस्य नहीं हैं।

याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि यादव के खिलाफ सभी आपराधिक मामले 2009 से पहले के हैं। इसके बाद से वह शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिक रहे हैं। उनकी आयु 68 वर्ष है और वह आयु से जुड़ी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा, “मुझे याचिकाकर्ता के वकील की दलील में दम नजर आता है और याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।”

अदालत ने गत 12 अप्रैल को जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा, “पूर्व की चर्चा के दृष्टिगत और इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है। याचिकाकर्ता उमाकांत यादव को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए।” उल्लेखनीय है कि उमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ जिले के दीदारगंज पुलिस थाना में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी गतिविधियां (निरोधक) कानून, 1986 की धारा 3 (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यादव 12 फरवरी, 2021 से जेल में हैं, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कानून), आजमगढ़ द्वारा 15 जून, 2021 को खारिज कर दी गई थी।

 

 

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