Edited By Purnima Singh,Updated: 05 Dec, 2025 06:11 PM

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत में दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता और वर्तमान नगर विद्यायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था .....
रामपुर (रवि शंकर) : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत में दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता और वर्तमान नगर विद्यायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। जिसमें अब्दुल्लाह आजम खान पर धोखाधड़ी करके दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने का मामला धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज कराया था।
7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना
अब्दुल्ला आज़म इसमें आरोपी थे। जिन्हें आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा 50 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए धारा 420 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा और ₹10000 जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा, इसी तरह से धारा 467 में 7 वर्ष के कारावास की सजा तथा ₹20000 जुर्माना और जुर्माना जमा ना करने पर 6 मांह की अतिरिक्त सजा, धारा 468 में 3 वर्ष की सजा और 10000 जुर्माना और जुर्माना जमा ना करने पर 3 माह की सजा तथा धारा 471 में 2 वर्ष की सजा और 10000 जुर्माना और जुर्माना जमा ना करने पर तीन मांह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया है।
17 नवंबर से रामपुर की जिला जेल में बंद
आज़म खान औऱ अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद से पिछले 17 नवंबर से रामपुर की जिला जेल में बंद हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब्दुल्लाह आजम कोर्ट में पेश हुए थे। सरकार की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि धारा 467 के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान है लेकिन सजा केवल सात वर्ष की सुनाई गई है। निर्णय पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या सरकार की ओर से सजा बधाई जाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
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