Edited By Mamta Yadav,Updated: 09 Oct, 2024 01:38 AM
एमपी-एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर में चल रहे शत्रु संपत्ति मामले में एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर जांच की आंच आ गई है। इस मामले में पूर्व में ना तो आजम खान और ना ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही आरोपी था और ना...
Rampur News, (रवि शंकर): एमपी-एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर में चल रहे शत्रु संपत्ति मामले में एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर जांच की आंच आ गई है। इस मामले में पूर्व में ना तो आजम खान और ना ही उनके परिवार का कोई व्यक्ति ही आरोपी था और ना ही पुलिस द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट में आजम खान के परिवार के किसी व्यक्ति का नाम था। परंतु पुलिस अधीक्षक के आदेश द्वारा की गई अग्रिम जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का नाम प्रकाश में आया है।
बता दें कि आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में और अब्दुल्लाह आजम खान हरदोई जेल में बंद है दोनों की सुनवाई अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हो रही थी। क्योंकि दोनों लोग पहले से ही जेल में बंद हैं इसलिए इस मामले में कोई गिरफ्तारी का सवाल नहीं उठाता था अदालत ने उनको इस मामले में न्यायिक हिरासत में लिए जाने के आदेश देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया हैं।
आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि 126 अपराध संख्या 2020 में थाना सिविल लाइंस में रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें आजम खान साहब अभियुक्त नहीं थे। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ इन्वेस्टिगेशन में जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ चार्ज शीट फाइल हो गई। उस चार्ज शीट में आजम खान या अब्दुल्लाह आजम खान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उसमें अभियुक्त नहीं था। चार्ज शीट फाइल होने के बाद उसमें संज्ञान ले लिया गया संज्ञान हो जाने के बाद लगभग 1 साल तक वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग रहा। अब अभियोजन का यह कहना है की इसमें पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा अगस्त में एक आदेश हुआ है कि इसमें अग्रिम विवेचना करें। हमारा यह कहना है अग्रिम विवेचना नहीं बल्कि रिइन्वेस्टिगेशन हो और जिसमें ऑलरेडी चार्ज शीट लग चुकी थी कोई एविडेंस नहीं पाए गए थे तो इसको रिइन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें अब्दुल्लाह आजम खान और आजम खान साहब उनका नाम प्रकाश में आया हैं लिहाजा इनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए उनकी इस दरखास्त पर कोर्ट ने आदेश पारित कर उनको इस मुकदमे में ज्यूडिशल कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है।
यह पूछे जाने पर की दोनों ऑलरेडी जेल में है?
इस पर जुबेर अहमद ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। इस मामले पर हमने बात रखी की क्या मामला है हमारे खिलाफ क्या एविडेंस है हमें कोर्ट में तो इस तरह का जवाब नहीं मिला। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अगली रिपोर्ट आएगी यदि आरोप पत्र फाइल हुआ तो उसके बाद हम आपको पूर्ण रूप से बता पाएंगे, क्या एविडेंस है क्या कैस हैं यह एफआईआर 126/2020 मामला 2020 में दर्ज हुआ। अहमद ने कहा, इसमें ज्यूडिशल कस्टडी में उनको लिया गया है तो 14 दिन की डेट पड़ी है।