अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी को इलाहाबाद HC ने जारी किया अवमानना नोटिस, ये है मामला
Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 06 Jun, 2021 10:21 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी को सेवा संबंधी एक मामले में न्यायालय के आदेश का
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी को सेवा संबंधी एक मामले में न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है । न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने एस के पांडेय की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी पदोन्नति संबंधी मामले में अदालत ने 23 फरवरी 2021 को एक आदेश पारित करते हुए अपर मुख्य सचिव को छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। पीठ के आदेश के बावजूद अब तक उसके पदोन्नति संबंधी प्रतिवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है। पीठ ने इसे अदालत के आदेश की अवमानना का मामला पाते हुए अपर मुख्य सचिव गृह को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की गयी है।