Edited By Ramkesh,Updated: 12 Sep, 2023 02:38 PM

धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस रखने के आरोप में जेल में बंद अब्बास अंसरी मामले की सुनवाई वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई। अब इस मामले की सुनावई 27 सितंबर को होगी। बता दें कि राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती है।...
प्रयागराज: धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस रखने के आरोप में जेल में बंद अब्बास अंसरी मामले की सुनवाई वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई। अब इस मामले की सुनावई 27 सितंबर को होगी। बता दें कि राज्य सरकार आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती है। जिले लेकर हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन डाली गई थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि माफिया के बेटे अब्बास अंसरी पर आरोप है कि खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदा गया है। इसी आरोप में अब्बास अंसारी जेल में बंद है।
बता दें कि अब्बास अंसारी ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी लेकिन कोर्ट ने सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अंसारी के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर हैं और वह इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं। महानगर थाना के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी,
जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर कई हथियार खरीदे। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को जानकारी दिये बिना बगैर अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवा लिया। उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों में अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद हैं, जहां हाल ही में गैर कानूनी तरीके से उनसे मुलाकात करने के मामले में उनकी पत्नी निकहत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था।