आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई को 7 साल की सजा का ऐलान

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Jun, 2024 07:30 PM

7 years imprisonment announced for sp mla irfan solanki and his

सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहे आगजनी मामले में  MP-MLA कोर्ट ने इरफान और भाई को 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को भी सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 3 जून को सभी...

कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहे आगजनी मामले में  MP-MLA कोर्ट ने इरफान और भाई को 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को भी सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 3 जून को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। बता दें कि डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें इरफान पर साथियों के साथ मिलकर घर में आग लगाने का आरोप लगाया था।

बेटे के साथ भी मारपीट कर उसे आग में धकेलने की हुई थी कोशिश...नजीर का आरोप
बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस को दी गई तहरीर में नजीर ने बताया कि वह परिवार सहित रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में गई थीं। वहां से बीच में उनका बेटा किसी काम से घर आया था तो उसने देखा कि घर पर आग लगी थी। आरोपियों ने बेटे के साथ भी मारपीट की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की गई थी।

इरफान से मिलने जेल पहुंचे थे अखिलेश यादव
एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। जिसके चलते उनके ऊपर फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था। गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर उन्होंने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहां समर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल में विधायक से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे इसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से इरफान महाराजगंज जेल में ही बंद हैं।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ छह चार्जशीट कोर्ट में पेश की हैं। पहली दो चार्जशीट में इरफान व रिजवान को आरोपी बनाया गया था जबकि दूसरी में मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला आरोपी थे। बाकी चार चार्जशीट अलग-अलग बाद में भेजी गई थीं। शुरुआती दोनों चार्जशीट के पांच आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पिछले 1 मार्च को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि इरफान महाराजगंज जेल में बंद है जबकि रिजवान शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ जेल से रिहा हो चुका है। पहले 14 मार्च को फैसला आना था लेकिन शरीफ व शौकत की अपील संबंधी नई जमानत दाखिल न होने पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया था।

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