बिहार में ऑटो, कैब और ई-रिक्शा के परिचालन की छूट, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Edited By Ramanjot,Updated: 20 May, 2020 02:04 PM

exemption of operation of auto cab and e rickshaw in bihar

बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पर्याप्त एहतियात के साथ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा ओला और उबर के कैब का परिचालन शुरू करने की को अनुमति दे दी है।

पटनाः बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पर्याप्त एहतियात के साथ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा ओला और उबर के कैब का परिचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है।

Odd-Even नंबर के आधार पर होगा परिचालन
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलों में साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन इनका परिचालन ऑड-ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा।

जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, वे ऑड नबंर होंगे। वहीं जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 और 8 होगा उसे ईवन नबंर कहा जाएगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे। वहीं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्ति बैठ सकेंगे।

ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य
परिवहन सचिव के निर्देश अनुसार, बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे। ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। वाहन चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।

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