Edited By Mamta Yadav,Updated: 28 Apr, 2025 09:39 PM

सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मई मुकर्रर की है।
Sultanpur News: सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मई मुकर्रर की है।
एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। वादी मुकदमा के अधिवक्ता ने कोर्ट में मामले से जुड़े गवाह अनिल मिश्रा को पेश किया, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता ने जिरह किया। जिरह की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने पर विशेष न्यायधीश ने 17 मई को अगली सुनवाई की तिथि नियत की है। गवाह अनिल मिश्र कोतवाली देहात के पीताम्बरपुर निवासी हैं। वे कई बार न्यायालय आए थे, लेकिन बयान नहीं लिखा जा सका था।
जानिए क्या है मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर 5 साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वे अपमानित महसूस कर रहे। इस बयान से पार्टीजन भी आहत होकर बीजेपी छोड़ देने की बात कर रहे हैं।
कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था, तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी।