Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Apr, 2023 01:21 PM

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मऊ (Mau) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि गैंगस्टर...
मऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मऊ (Mau) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत थाना दक्षिण टोला में दर्ज मामले में वांछित मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए के इनाम की राशि को बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देश पर इनाम की घोषणा की गई। लंबे समय से फरार चल रही अफशा अंसारी (Afsa Ansari) के खिलाफ मामला दर्ज (FIR) किया गया था।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 में दर्ज किया गया था हत्या का मामला
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अंसारी को बांदा में उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी तौर पर जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है।

23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर लगाया था 50 हजार रुपए का जुर्माना
आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 15 दिसंबर को अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एक अतिरिक्त एसपी पर जानलेवा हमला शामिल है। जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तानने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्हें जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने की धमकी दी गई थी। 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर को उसे 5 साल की सजा सुनाई थी। 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।