Edited By Ramkesh,Updated: 12 Mar, 2021 08:06 PM

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई के बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई के बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस मामले में यूपी सरकार अपना जवाब सोमवार को दाखिल करेगी।
बता दें कि 16 मार्च को आरक्षण की की फाइनल सूची जारी होने वाली थी। माना जा रहा है कि 26 मार्च तक अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर अब पंचायत चुनाव होने में समय लगने की आशंका है। परंतु राज्य सरकार सोमवार जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।