सपा नेता विनय शंकर तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बैंक लोन हड़पने के मामले में मिली जमानत

Edited By Ramkesh,Updated: 22 May, 2025 03:01 PM

sp leader vinay shankar tiwari gets big relief from high court

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बड़ी राहत दी है। दरअसल, बैंक लोन घोटाले के मामले में विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को जमानत दे दी है। यह फैसला डबल बेंच द्वारा सुनवाया गया है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बड़ी राहत दी है। दरअसल, बैंक लोन घोटाले के मामले में विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को जमानत दे दी है। यह फैसला डबल बेंच द्वारा सुनवाया गया है।

सीबीआई ने बैंकों की शिकायत पर दर्ज किया था मुकदमा
तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में जब्त कर दिया था। सपा नेता की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर बैंकों के कंसोर्टियम का 1129.44 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। सीबीआई मुख्यालय ने बैंकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के बाद ही ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

लोन हड़पने के मामले में जेल में बंद थे तिवारी
गौरतलब है कि विनय शंकर तिवारी को 7 अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने विनय शंकर तिवारी को बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पूर्व विधायक जेल में बंद थे। फिलहाल तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।

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