सपा के कद्दावर नेता रमाकांत यादव को झटका, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा; जानें पूरा मामला

Edited By Mamta Yadav,Updated: 15 Sep, 2025 11:37 PM

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त्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही ₹3800 का जुर्माना भी लगाया है।

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही ₹3800 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को जज अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया, जिसमें रमाकांत यादव को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सड़क जाम करने का दोषी ठहराया गया।

क्या है मामला?
मामला 6 अप्रैल 2006 का है, जब रमाकांत यादव अपने करीब 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाना पहुंचे थे। वहां उन्होंने थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर एक अपने समर्थक की रिहाई के लिए दबाव बनाया। थानाध्यक्ष द्वारा मांग नहीं माने जाने पर रमाकांत यादव ने दीदारगंज–खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आमजन और प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अभियोजन की दलीलें
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने अदालत में बताया कि रमाकांत यादव का यह कृत्य न केवल कानून व्यवस्था के खिलाफ था, बल्कि इससे प्रशासनिक कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हुई। साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

सजा का विवरण

  • 1 वर्ष का सश्रम कारावास
  • ₹3800 का कुल अर्थदंड
  • यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त कारावास की अवधि बढ़ सकती है।


राजनीतिक पृष्ठभूमि में झटका
पूर्व सांसद और वर्तमान में सपा विधायक रमाकांत यादव को यह सजा ऐसे समय में मिली है जब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं। यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है, खासकर उनके क्षेत्र और पार्टी की छवि पर संभावित प्रभाव को लेकर।

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