Edited By Mamta Yadav,Updated: 07 Nov, 2022 11:18 PM

मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है। 18 वीं विधानसभा में...
लखनऊ: मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है। 18 वीं विधानसभा में अब तो दो विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है।

विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया और सोमवार को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन (2022) में खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। अधिसूचना के मुताबिक, मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र में दर्ज विभिन्न आपराधिक धाराओं में विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए अदालत ने सैनी को दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई, 2013 के फैसले के क्रम में 11 अक्टूबर, 2022 से यह सीट रिक्त मानी जाएगी।

बता दें कि हाल ही में रामपुर सीट से सपा के वरिष्ट नेता एवं विधायक आजम खान की सदस्यता भी जा चुकी है। इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। रामपुर में उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रामपुर में पांच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि अभी खतौली में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषण कर दी जाएगी।