नोएडा में ऑड-इवन के आधार पर दुकानें खोलने पर सहमति के लिए प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक

Edited By PTI News Agency,Updated: 20 May, 2020 01:51 PM

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नोएडा, 20 मई (भाषा) लॉकडाउन-4 के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बुधवार को अपने दिशानिर्देश जारी किर दिये और यहां के बाजारों को ऑड-इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन रही है जिनमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया...

नोएडा, 20 मई (भाषा) लॉकडाउन-4 के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बुधवार को अपने दिशानिर्देश जारी किर दिये और यहां के बाजारों को ऑड-इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन रही है जिनमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

जिला प्रशासन, वाणिज्यकर व श्रम विभाग के अधिकारी तथा व्यापारी संगठनों के बीच बुधवार को इस संबंध में बैठक हो रही है जिसमें बाजारों को खोलने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में दुकानों एवं बाजार को खोलने के लिए प्रशासनिक अफसरों व व्यापारिक संगठनों के बीच बुधवार को एक बैठक चल रही है।

उन्होंने बताया कि यहां के बाजारों को ऑड-इवन के आधार पर खोलने की सहमति बन रही है। जिसमें सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बाजार की 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन तथा शेष 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
चौहान ने कहा कि शाम को दुकानें इस तरह से बंद की जाएंगी कि सभी दुकानदार अपने-अपने घर सायं 7 बजे से पहले पहुंच जाएं। कोई भी दुकान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी।
हालांकि आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान आदि एवं आपातकालीन वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित इकाइयों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि रेस्तरां में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। दुकान में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाए।
चौहान ने बताया कि बारात घर खोलने की अनुमति होगी। लेकिन शादी समारोह के लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0/अ0) नोडल अधिकारी होंग जिन्हें ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, उसके पश्चात आवश्यक शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसाई अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ये लोग फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे तथा सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करेंगे।
चौहान ने बताया कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इनके लिए समुचित स्थान चिन्हित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

चार पहिया वाहनों के संबंध में उन्होंने बताया कि चालक के अतिरिक्त दो लोगों को ही कार में बैठने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर चालक ही बैठ सकता है। यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
अधिकारी के अनुसार तिपहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति को ही चलने की अनुमति होगी, जिसमें समस्त यात्रियों को फेस माक्स, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे को घर के अंदर ही रहना होगा।
चौहान ने कहा कि सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंटमेंट जोन के बाहर चलाने की अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल में भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी।

उन्होंने कहा कि दुकानों पर जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे, उन्हें सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नोएडा से दिल्ली आवागमन पूर्व की भांति अभी प्रतिबंधित है।

चौहान के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस व ड्राईक्लीन की दुकानें खुलेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के चिकित्सा व्यवसाई, नर्स, एवं पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी एवं एम्बुलेंसें को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति है।
उन्होंने बताया कि समस्त प्रकार के माल वाहक, खाली ट्रकों आदि को अंतराज्यीय परिवहन की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। पार्क में टहलते समय फेस मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

चौहान ने कहा कि पार्कों में लगी बेंचों को अनिवार्यता अनुरक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर, फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

चौहान ने बताया कि अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान निषिद्ध होगा।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन-4 के तहत मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के समस्त स्थान बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यात्री वाहनों एवं बसों के आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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