UP: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को HC से बड़ी राहत, डिग्री मामले में याचिका खारिज

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Jul, 2025 02:34 PM

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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिग्री मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिग्री मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

आप को बता दें दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री की डिग्री मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लिया है और चुनाव में हलफनामा दायर किया वह अमान्य है। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 25 मई को आदेश रिजर्व कर लिया था। फिलहाल इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। 

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