दलित महिलाओं की पिटाई पर अदालत का सख्त, आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Nov, 2024 08:19 PM

order to register fir against eight policemen in sonbhadra know the matter

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने राबर्ट्सगंज क्षेत्र में दलित महिलाओं की पिटाई के आरोप में आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के वकील रोशन लाल यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी...

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने राबर्ट्सगंज क्षेत्र में दलित महिलाओं की पिटाई के आरोप में आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के वकील रोशन लाल यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) आबिद शमीम ने रौप गांव स्थित घसिया बस्ती में चार महीने पहले हुई घटना के संबंध मंगलवार को चुर्क पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी उप निरीक्षक कमल नयन दुबे समेत आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि घसिया बस्ती की रहने वाली मुनिया नामक महिला ने आरोप लगाया था कि 12-13 जुलाई की रात दो बजे कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी बस्ती में पहुंचे और उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाकर लाठी से पीटने लगे। शिकायत के अनुसार शोर सुनकर और महिलाएं उसे बचाने के लिए आईं तो पुलिस ने जातिसूचक अपशब्द कहते हुए उनकी भी बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की।

शिकायत के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मियों ने कई मकानों में घुसकर तोड़फोड़ की , 10 हजार रुपये लूटे और मुठभेड़ में जान से मारने की धमकी भी दी। यादव ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रॉबर्ट्सगंज के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया कि पूर्व चौकी प्रभारी दुबे समेत आठ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्यवाही की जाये।

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