'मैं प्रेग्नेंट हूं' कहकर मुस्कान ने मांगी जमानत, लेकिन कोर्ट ने कह दिया 'ना'... साहिल की उड़ी नींद!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 May, 2025 12:26 PM

muskaan asked for bail by saying  i am pregnant

Meerut News: उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में शनिवार (3 मई 2025) को एक अहम मोड़ आया, जब एंटी करप्शन (सेकेंड) कोर्ट ने मुख्य आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला जज पवन कुमार...

Meerut News: उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में शनिवार (3 मई 2025) को एक अहम मोड़ आया, जब एंटी करप्शन (सेकेंड) कोर्ट ने मुख्य आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

गर्भवती होने का दिया गया तर्क, कोर्ट ने नहीं मानी दलील
मिली जानकारी के मुताबिक, मुस्कान रस्तोगी की ओर से जमानत के लिए उनके गर्भवती होने का हवाला दिया गया। वहीं, उनकी वकील रेखा जैन ने यह दलील दी कि कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद नहीं है और एफआईआर में देरी हुई थी। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह हत्या योजनाबद्ध थी और साक्ष्य बेहद मजबूत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत मिलने की स्थिति में जांच प्रभावित हो सकती है। जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया।

हत्या के बाद शिमला-मनाली घूमने गए थे आरोपी
पुलिस के अनुसार, 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की गई थी। आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा और उसके शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया। इस वारदात के बाद दोनों आरोपी शिमला, मनाली और कसोल की सैर पर निकल गए थे। पुलिस ने 19 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

सख्त सजा की मांग, अगली सुनवाई 9 मई को
इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और वे आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अगली सुनवाई 9 मई 2025 को तय की गई है। वहीं, मुस्कान और साहिल अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करने की तैयारी में हैं। पीड़ित पक्ष ने इस फैसले को राहत की तरह देखा है और उम्मीद जताई है कि दोषियों को जल्द सख्त सजा मिलेगी।

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