गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा दोषी करार, 30 जनवरी को सजा का होगा ऐलान

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2023 05:15 PM

murtaza convicted of attacking gorakhnath temple sentence will be

गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी को NIA/ATS की विशेष अदालत ने दोषी करार पाया है।  कोर्ट अब  30 जनवरी को सजा का ऐलान करेगा। इसकी जानकारी  NIA /ATS के विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दी है। बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ...

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी को NIA/ATS की विशेष अदालत ने दोषी करार पाया है।  कोर्ट अब  30 जनवरी को सजा का ऐलान करेगा। इसकी जानकारी  NIA /ATS के विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दी है। बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी सिपाहियों पर युवक ने धार्मिक नारा लगाते हुए धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। जिसके बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। सुरक्षाकर्मियों पर हमले बाद आरोपी हथियार छीनने का प्रयास करने लगा जिसे दो सिपाही घायल हो गए। बाद में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।  फिलहाल आरोपी को 30 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी।

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 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाकर जबरन मंदिर घुसने में घुसने का आरोप 
पुलिस ने बताया कि आरोपी 'अल्लाहु अकबर' का नारा लगाकर जबरन मंदिर घुसने की कोशिश की। उसके बाद हथियार छीनने लगा। जिसके बाद दो कांस्टेबल घायल हो गए। आरोपी की पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई है, जो गोरखपुर का रहने वाला है।

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घटना में दो पुलिसकर्मी हुए थे घायल 
एडीजी ने आगे कहा, ''केस को एडीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है और हम टेरर एंगल से इनकार नहीं कर सकते हैं। घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।'' गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने कहा, ''आरोपी ने धार्मिक नारा लगाते हुए जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रोक लिया।" डाटा ने कहा कि दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी ने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 301 (हत्या का प्रयास) के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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आईएसआईएस समर्थकों के संपर्क में था मुर्तजा
बयान के मुताबिक, ''आरोपी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से आईएसआईएस लड़ाकों और आईएसआईएस समर्थकों के संपर्क में था। आरोपी ने आईएसआईएस प्रचार कार्यकर्ता मेहदी मसरूर विश्वास के साथ भी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित किया था।'' बयान के मुताबिक मुर्तजा को वर्ष 2014 में बंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक वह (मुर्तजा) विभिन्न आतंकवादी संगठनों के कट्टरपंथी प्रचारकों और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो/वीडियो से पूरी तरह प्रभावित था। एटीएस के मुताबिक आरोपी ने 2013 में आतंकी संगठन अंसार-उल-तौहीद के लिए शपथ ली थी, जिसका 2014 में आईएसआईएस में विलय हो गया था। इसके बाद उसने 2020 में आईएसआईएस के लिए शपथ ली। एटीएस के बयान में कहा गया है, ''आरोपी ने उक्त संगठन की आतंकी गतिविधियों में मदद के लिए आईएसआईएस के समर्थकों के माध्यम से अपने बैंक खातों से यूरोप, अमेरिका और विभिन्न देशों में करीब 8.5 लाख रुपये हस्तांतरित किए थे।''

आरोपी के पास से बांका, पर्स, एटीएम सहित कई समान हुआ था बरामद 
गौरतलब है कि आईआईटी से स्नातक मुर्तजा ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर बांका से हमला किया, जिससे पीएसी के दो कांस्टेबल घायल हो गए। गोरखनाथ पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने मामले में चार अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार हमले के दौरान आरोपी धार्मिक नारे भी लगा रहा था। उसके हमले के कारण वहां अफरातफरी मच गई। हालांकि, थोड़ी देर की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। मिश्रा के मुताबिक आरोपी के पास से बांका, पर्स, एटीएम कार्ड, डीएल, लैपटॉप, धार्मिक साहित्य आदि सामान बरामद हुआ था। 

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