Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Jan, 2023 01:18 PM

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पुलिस (Police) ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ जुलाई 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार (Chatti Gangwar) के सिलसिले में हत्या (Murder) का मामला दर्ज किया है, जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी...
गाजीपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पुलिस (Police) ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ जुलाई 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार (Chatti Gangwar) के सिलसिले में हत्या (Murder) का मामला दर्ज किया है, जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) शुरू में मामले में गवाह थे, लेकिन 22 साल बाद उन्हें आरोपी (Accused) बनाया गया है।
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आईपीसी की धारा 302 के तहत मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी एक प्राथमिकी
एक पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए) के तहत मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 15 जुलाई, 2001 को गाजीपुर जिले के उसरी चट्टी में अंसारी और उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी बृजेश सिंह के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना में अंसारी के सरकार द्वारा मुहैया कराए गए गनर मनोज राय, राम चंदर समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। प्राथमिकी मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने दर्ज कराई है।

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शैलेंद्र कुमार राय ने माफिया अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी
आपको बता दें कि हाल ही में शैलेंद्र कुमार राय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार से लखनऊ में मुलाकात कर माफिया अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। उसरी चट्टी मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश-1 (सांसद-विधायक) दुर्गेश पाण्डेय की अदालत में चल रही है। बृजेश के खिलाफ सबूत देने के लिए अदालत ने बार-बार बांदा जेल अधिकारियों से मुख्तार को शारीरिक रूप से पेश करने को कहा है।