Edited By Ramkesh,Updated: 01 Feb, 2022 07:02 PM

पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी है। अपर सत्र न्यायाधीश की प्रथम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है जबकि अंसारी...
गाजीपुर: पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दे दी है। अपर सत्र न्यायाधीश की प्रथम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है जबकि अंसारी को जेल में रहते हुए 12 साल 8 महीना पूर्ण हो चुके है।
बता दें कि अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में उन पर 2009 में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस मामले में मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं मुख्तार अंसारी को जमानत मिलने की सूचना मिलने के बाद समर्थकों में उत्साह रहा। ऐसे में मुख्तार अंसारी के कई मामलों को देखते हुए बांदा जेल से अभी छूटना मुश्किल ही है।