Edited By Imran,Updated: 28 Aug, 2024 04:27 PM
सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई के बाद 28 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोष मुक्त कर दिया है।
रामपुर ( रवि शंकर ): सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई के बाद 28 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोष मुक्त कर दिया है।
गौरतलब है कि आजम खान वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे जो कि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी। आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन को मतदान केंद्र पर ले जाकर अनुचित तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी। इस आरोप के तहत उनके खिलाफ गंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था।
बता दें कि पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में विचाराधीन थी। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई थी। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त हुई और कोर्ट ने आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है।