पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई मामला: SC में अगले सप्ताह तक फिर टली सुनवाई

Edited By Umakant yadav,Updated: 02 Dec, 2020 04:54 PM

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उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए बुधवार को टाल दी।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए बुधवार को टाल दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले के याचिकाकर्ता केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी।

सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया था कि याचिका में केरल के पत्रकार की पत्नी और बेटी को भी हस्तक्षेपकर्ता बनाया जायेगा। इसके बाद सुनवाई टाल दी गयी। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने प्राथमिकी में झूठे आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला शीर्ष अदालत द्वारा असाधारण अधिकार के इस्तेमाल के लायक है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया।

मेहता ने कहा कि पिछले आदेश के बाद एक वकील वकालतनामा पर हस्ताक्षर के लिए कप्पन से मिला था। इसलिए कप्पन को अन्य आरोपियों की तरह जमानत के सामान्य कानूनी उपायों का पालन करना चाहिए। इसके बाद सिब्बल ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख सम्पादक अर्नब गोस्वामी को दी गयी जमानत का हवाला देकर वैसी ही राहत की मांग की, लेकिन मेहता ने कहा कि कप्पन फर्जी पत्रकार हैं, क्योंकि उनके पास तीन साल पहले बंद हुए एक समाचार पत्र का पहचान पत्र बरामद किया गया है। बाद में न्यायमूर्ति बोबडे के पत्रकार संगठन के अधिकार के संबंध में सवाल खड़े करने पर सिब्बल ने कहा कि कप्पन की पत्नी और बेटी को हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर शामिल किया जाएगा। कप्पन को हाथरस कांड के बाद मृतका के पैतृक गांव जाने के दौरान उत्तर प्रदेश से ही गिरफ्तार किया गया था। 

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