High Court: यूपी में 7189 महिला स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्‍ता साफ

Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Jan, 2023 01:16 AM

clears the way for issuing appointment letters to 7189 women health workers

High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को राज्य (UP) में स्वास्थ्य विभाग (Health Workers) की 7189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों...

लखनऊ, High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को राज्य (UP) में स्वास्थ्य विभाग (Health Workers) की 7189 महिला स्वास्थ्य कर्मियों (Female health workers) की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (Justice Ramesh Sinha) एवं न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह (Justice Jaspreet Singh) की पीठ ने सोमवार को एकल पीठ (single bench) के 19 अक्टूबर 2022 के उस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSubordinate Services Selection Commission) की ओर से दाखिल विशेष अपील को मंजूर कर लिया जिस आदेश के कारण राज्य सरकार सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर पा रही थी। एकल पीठ ने सरकार को सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से रोक दिया था।

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9212 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए संस्तुति
गौरतलब है कि सरकार ने 2019 में प्रदेश में 9212 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए संस्तुति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी थी। आयोग ने विज्ञापन निकाला और प्रारंभिक तथा लिखित परीक्षा कराने के बाद अगस्त 2022 को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया था। इसके बाद आयोग ने 20 अगस्त 2022 को सरकार के महानिदेशक परिवार कल्याण को उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष 7189 अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने की संस्तुति भेज दी थी। हालांकि इस बीच को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पूनम द्विवेदी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने उच्‍च न्‍यायालय में उम्मीदवारों की सूची को चुनौती दी।

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चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश
एकल पीठ ने 19 अक्टूबर को याचिकाओं को मंजूर कर लिया और सक्षम प्राधिकारों को इन याचिकाकर्ताओं को पूर्व में जारी आय प्रमाण पत्र की जगह नये आय प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ एकल पीठ ने आयोग से याचिकाकर्ताओं के नये प्रमाण पत्र पर विचार करने उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। एकल पीठ ने राज्य सरकार और आयोग को याचिकाकर्ताओं के संबंध में उपरोक्त कवायद के समापन के बाद ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। इससे चयन प्रक्रिया रूक गई थी। एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के बाद आयोग ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी।

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