जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं हुए हैं चिन्मयानंद

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Feb, 2020 04:54 PM

chinmayananda has not been released despite getting bail

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा के यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अभी वह जेल से रिहा नहीं हुए हैं। हालांकि जमानत की सूचना पहुंचने के साथ ही उनके कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल है और...

शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा के यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अभी वह जेल से रिहा नहीं हुए हैं। हालांकि जमानत की सूचना पहुंचने के साथ ही उनके कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल है और मिठाईयां बांटी जा रही हैं। स्वामी चिन्मयानंद के परिवार के सदस्य अमित सिंह ने मंगलवार को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर की ली है लेकिन वहां से जमानत प्रपत्र अभी तक नहीं आ पाए हैं।

जमानत प्रपत्र आने के बाद ही उन्हें यहां की अदालत में दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी। रिहाई उसके बाद ही होगी। प्रक्रिया पूरी होकर रिहाई होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सिंह ने बताया कि जमानत मंजूर होने के बाद उन्होंने जेल में चिन्मयानंद से मुलाकात की थी। वह काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया, लोगों ने चिन्मयानंद को सलाह दी थी कि वह जेल से रिहाई के बाद हनुमंत धाम जाकर दर्शन करें और फिर अयोध्या जाएं। लेकिन उन्होंने अभी तक इसपर विचार नहीं किया है। चिन्मयानंद की जमानत मंजूर होने के बाद ‘मुमुक्षु आश्रम' में आज हर्ष का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे।

वहीं स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में छात्रों-अध्यापकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलायी। शाहजहांपुर के जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार को कुछ लोगों ने चिन्मयानंद से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नेता उनसे मिलने नहीं आया था। चिन्मयानंद 2012 में भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे थे। चिन्मयानंद पर उन्हीं के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे।

उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी गई थी। चिन्मयानंद के खिलाफ इस संबंध में 27 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में एसआईटी ने 20 सितंबर को चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अदालत ने जेल भेज दिया था, तभी से वह कारागार में है। तीन फरवरी, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।


 

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