CM योगी के खिलाफ व्हाट्सएप पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले की जमानत याचिका खारिज

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Sep, 2023 02:13 AM

bail plea of the person who made indecent remarks on whatsapp against cm

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध व्हाट्सएप ग्रुप पर अशुभनीय टिप्पणी करने वाले अभियुक्त की सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध व्हाट्सएप ग्रुप पर अशुभनीय टिप्पणी करने वाले अभियुक्त की सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
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अदालती सूत्रों ने बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध 4 अगस्त 2023 को अश्वनीय टिप्पणी पोस्ट की गई थी‌। मामला संज्ञान में आने पर शहर कोतवाली पुलिस ने पोस्ट कर्ता मुस्लिम अंसारी पुत्र फरजंद अंसारी निवासी कुरमैचा, थाना औराई व जनपद भदोही के विरुद्ध 183/ 2023 धारा 500, 504, 505(2) 506 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (67) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था।

मामला क्या है?
बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक टिप्पणी वायरल हुई थी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 4 अगस्त को ही ट्विटर के माध्यम से शिकायत मिली थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि ग्रुप के एडमिन शहाबुद्दीन अंसारी ने आरोपी को ग्रुप से जोड़ा था। पुलिस के पास अपमानजनक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट भी है। पुलिस की तरफ से यह भी बताया कि ‘भदोही नगर पालिका परिषद' नाम से बनाया गया ये वॉट्सएप ग्रुप नगरपालिका का आधिकारिक ग्रुप नहीं है। हालांकि, इसमें नगर के तमाम सभासद जुड़े हुए हैं।

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