Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 17 Jan, 2021 10:33 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समर्थन मूल्य पर धान खरीद नीति के तहत सहकारी समितियों को 50 लाख रूपये का अपने नाम एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए बाध्य करने के आदेश
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समर्थन मूल्य पर धान खरीद नीति के तहत सहकारी समितियों को 50 लाख रूपये का अपने नाम एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए बाध्य करने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार एवं उत्तर प्रदेश प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से जानकारी मांगी है।
फेडरेशन के प्रबंध निदेशक कुशीनगर के निर्देश पर जिला प्रबंधक ने याची सोसायटी को खाता खोलने का आदेश दिया है। यह खाता किसानों का भुगतान करने के लिए खोलने के लिए बाध्य किया गया है। बिना खाता खोले धान की खरीद व बिक्री पर रोक लगी है। जिसे मनमानापूर्ण मानते हुए रद्द करने की याचिका में मांग की गयी है। न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एस के पचौरी की खंडपीठ ने प्रक्रियात्मक एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड ब्लाक हाता, कुशीनगर की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि सोसायटी धान गेहू खरीद फरोख्त के लिए पंजीकृत है। इस वर्ष सरकारी खरीद नीति से सोसायटी को जबरन 50 लाख रूपये से अपने नाम से एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। याची का कहना है कि वह छोटी सोसायटी है। एकाउंट खोलने की बाध्यता के इस शर्त से बडी समितिया ही धान खरीद सकेगी और याची जैसी छोटी समितियो को खत्म होना पडेगा। इसलिए मनमानी शर्त थोपने के आदेश को रद्द किया जाय। न्यायालय याचिका की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी।