सामने आई ‘The Kerala Story’ जैसी कहानी, हिन्दू युवती ने कहा- धर्म परिवर्तन कराकर किया गया यौन उत्पीड़न

Edited By Ajay kumar,Updated: 01 Jun, 2023 05:44 PM

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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ‘द केरला स्टोरी’ जैसी रियल कहानी सामने आई है। यहां एक हिन्दू युवती ने हापुड़ की कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप लगाया है कि युवक ने पहले उससे शारीरिक संबंध बनाये, उसका धर्म परिवर्तन...

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ‘द केरला स्टोरी’ जैसी रियल कहानी सामने आई है। यहां एक हिन्दू युवती ने हापुड़ की कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप लगाया है कि युवक ने पहले उससे शारीरिक संबंध बनाये, उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया। फिर बाद में अपने छोटे भाई के सामने उसे परोस दिया और बाद में उसे श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े किये जाने की धमकी दी। युवती जब युवक की यातनाएं सहन नहीं कर पाई तो वह भागकर अपने दादा के पास आ गई। युवती ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है।

वसीम की मां जमीला पर लगाया फंसाने का आरोप
जानकारी के अनुसार साधना (काल्पनिक नाम) ने हापुड़ की कोतवाली में 12 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि सन् 2012 में मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और अपने माता-पिता व भाई-बहन के साथ पीटीएस कालौनी मालवीय नगर में रहती थी। यहां उनके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में क्यूम अली का परिवार रहता था। क्यूम का बेटा वसीम दिल्ली पुलिस में है। साधना ने बताया कि वसीम की मां जमीला उससे मीठी-मीठी बातें करती थी और मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छी-अच्छी बातें करती थी।

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सेंवई में नशा मिलाकर किया बेहोश, फिर किया रेप
युवती ने आरोप लगाया है कि एक दिन जमीला ने उसे अपने घर बुलाया और उसे सेंवई खिलाई। जिसके बाद उसे नशा हो गया और उस हालत में जमीला के बेटे वसीम ने उसके साथ संबंध बनाये। होश आने पर जमीला ने कहा अब तुम वसीम से शादी कर लो। अब तुम्हें तुम्हारे घर या परिवार वाले नहीं अपनाएंगे। युवती को जमीला के द्वारा बदनामी का डर दिखाकर डराया और धमकाया गया। युवती ने दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि वसीम ने उसे धमकी दी कि अगर जबरदस्ती वाली बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे इकलौते भाई को जान से मार देंगे। जिसके बाद वह इतनी डर गई कि जमीला और वसीम ने उसका कई बार शोषण किया। वसीम ने दवाब बनाकर मौलवी के द्वारा 28 दिसंबर 2012 को उससे शादी कर ली। इसकी जानकारी जब युवती के परिवारीजनों को हुई तो वह शर्मिन्दगी के कारण उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गये।

हकीम से तरह-तरह की दवाईयां लाकर जबरदस्ती खिलाया जाता था
युवती ने पुलिस से शिकायत में कहा है कि जमीला और वसीम के द्वारा उससे कई कागजों पर साइन कराये गये और उसे बताया गया कि अब तुम्हारा नाम इकरा अहमद हो गया है। जिसे उसने अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। वसीम व उसके परिवार वाले उसे किसी से बात नहीं करने देते थे। शादी के बाद उसे तरह-तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी गईं। 25 अप्रैल 2015 को उसने एक पुत्र रिहान को जन्म दिया। साधना ने आरोप लगाया कि उसे हकीम से तरह-तरह की दवाईयां व पाउडर लाकर जबरदस्ती खिलाया जाता था। जिससे वह नशे में हो जाती थी और इसके बाद वह अप्राकृतिक संबंध बनाता था। इससे वह बीमार व डिप्रैशन में आ गई।

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भाई के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था पति
युवती ने आरोप लगाया कि वसीम अपने भाई आरिफ के साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करता था। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। उससे कहा जाता था कि वह उसे तलाक दे देगा और बाद में उसका हलाला अपने भाई से कराएगा। जिसके बाद आरिफ ने भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया। वसीम कहता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देगा। वह रिशान के भी टुकड़े करने की धमकी देने लगे। 11 मई को भी वसीम ने रात में उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। जिसके बाद वह भागकर अपने दादा के यहां हापुड़ पहुंच गई और अगले दिन जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
 

आरोपी पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में साधना के पति वसीम, सास जमीला, ससुर क्यूम अली, देवर इमरान, आरिफ, अजहरूद्दीन व एक अन्य शाहिद के खिलाफ धारा 323, 307, 376, 328, 506, 120 बी जैसी संगीन धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत कर लिया है और कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी वसीम दिल्ली पुलिस में है और उसके दोनों भाई भी दिल्ली पुलिस में हैं।

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आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट से लिया अरेस्टिंग स्टे
अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश मिश्रा ने कैमरे पर बाइट देने से मना करते हुए बताया  कि मुकदमा हापुड़ नगर कोतवाली में दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान पता चला है कि आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे ले लिया है और अब हाइकोर्ट के निर्देश के क्रम में  मामले की विवेचना  की जा रही है।

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