सड़क हादसे के शिकार सिपाही के परिजनों को 66 लाख देगा परिवहन निगम

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Oct, 2019 11:38 AM

66 lakhs will be given to the family members of the victims of road accident

उत्तद प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने रोडवेज बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले आरक्षी के परिजनों को ब्याज समेत 66 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया है....

जौनपुरः उत्तद प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने रोडवेज बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले आरक्षी के परिजनों को ब्याज समेत 66 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि आरक्षी विनय शंकर सिंह एक अक्टूबर 2016 को लाइन बाजार तिराहा में ड्यूटी करके पैदल जा रहा था कि एक तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में आरक्षी की मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि आरक्षी की पत्नी सीमा सिंह ने कोटर् में एक्सीडेंट क्लेम याचिका दाखिल की थी। अपर जिला न्यायाधीश ( पंचम ) महेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को रोडवेज चालक की लापरवाही व उपेक्षा मानते हुए उसे दोषी पाया तथा परिवहन निगम को याचीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 66 लाख रुपया अदा करने का आदेश दिया।

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