Mathura News: कुकर्म के बाद वारदात को छिपाने के लिए नाबालिग बच्चे की कर दी थी हत्या, अब कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा-ए-मौत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Jul, 2024 07:34 PM

the accused was sentenced to death for raping and murdering a child

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को फांसी एवं 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने मंगलवार को...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को फांसी एवं 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने मंगलवार को बताया कि 21 जून 2022 को कोसीकलां थाना क्षेत्र के नगला मेव गांव में खाली पड़े एक मकान के पशुओं को बांधने के स्थान पर 9 साल के एक बच्चे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इस मामले में गांव की ही एक महिला समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

'पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ कुकर्म और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई'
उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ कुकर्म और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है, जांच में दरियाब नामक एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई गई। गांव के बच्चों से पता चला कि वह भी कई बार बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाता था। दरयाब से जब पूछताछ की गई तो उसने खुद को सब्जी बेचने वाला बताते हुए कहा कि वारदात के दिन तो वह गांव से बाहर सब्जी बेचने गया था। मगर तफ्तीश में उसकी बात झूठी निकली।

बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को सुनायी गयी फांसी की सजा
पुलिस के हाथ प्रमाण लगने के बाद दरयाब ने अपराध कुबूल कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो न्यायालय) रामकिशोर यादव (तृतीय) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दरयाब को दोषी करार देते हुए फांसी और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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