Edited By Ramkesh,Updated: 12 Dec, 2025 06:31 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और सिंचाई लागत कम करने के उद्देश्य से‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)'के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानों को 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और सिंचाई लागत कम करने के उद्देश्य से‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)'के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानों को 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पोटर्ल पर पूर्व पंजीकरण कराया है। लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन के लिये 20227.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। सरकार का मानना है कि सोलर पंप ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किफायती, पर्यावरण-अनुकूल और निर्बाध ऊर्जा का साधन प्रदान करेंगे, जिससे किसानों का उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी। इस वर्ष उपलब्ध कराए जाने वाले सोलर पंपों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर अनुदान दिया जा रहा है।
विभिन्न श्रेणियों के पंपों पर अनुमोदित अनुदान में 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर 98,593 तक का अनुदान, 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,00,215 का अनुदान, 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 99,947 का अनुदान, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,33,621, 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,32,314 रुपये (राज्यांश 77,618 व केंद्रांश 54,696), 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,88,038 रुपये, 7.5 एचपी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर अधिकतम 2,54,983 रुपये का अनुदान (राज्यांश 1,40,780, केंद्रांश 1,14,203) होगा।
ऑनलाइन आवेदन के साथ किसानों को सोलर पंप की बुकिंग 'अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें' लिंक के माध्यम से करनी होगी। बुकिंग की पुष्टि के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा, जिसके पश्चात किसान को अनुदान घटने के बाद शेष राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। बुकिंग के समय 5,000 टोकन मनी जमा करना अनिवार्य है। कृषि विभाग के अनुसार, सोलर पंप स्थापित करने हेतु उपयुक्त बोरिंग होना आवश्यक है, 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी के लिए 6 इंच, जबकि 7.5 और 10 एचपी पंपों के लिए 8 इंच बोरिंग अनिवार्य है। सत्यापन के समय बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी जब्त की जा सकती है और आवेदन निरस्त हो जाएगा।