Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Oct, 2024 08:13 AM
Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पानी की 2,663 नकली बोतलें नष्ट की गईं। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम...
Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पानी की 2,663 नकली बोतलें नष्ट की गईं। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक, एक कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी (डीएम) के मेज पर मौजूद पानी की नकली बोतल पर जब उनकी नजर गई तो वह हैरान रह गए और अधिकारियों को बुलाकर इसकी सूचना दी। इसके बाद अधिकारियों ने छापेमारी की और ‘एक विशेष ब्रांड' के मिलते जुलते नाम जैसी पानी की बोतल वाली दुकानों और गोदामों में छापेमारी हुई।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
सरकारी बयान के अनुसार शनिवार को बागपत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक (एसपी) अर्पित विजयवर्गीय जिले की सीमा पर बनी पुलिस चौकी निवाड़ा पहुंचे। जिलाधिकारी के सामने ही पानी की 500 मिलीलीटर वाली नकली बोतल रख दी गई। इस बोतल पर न खाद्य लाइसेंस नंबर था और न ही कोई अन्य प्रमाण था। डीएम ने हाथ में लेकर जब उसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये तो पानी की नकली बोतल है। उन्होंने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर पानी की शुद्धता की जांच के आदेश दिए।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने पुलिस चौकी प्रभारी निवाड़ा से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पानी की बोतल गौरीपुर की एक दुकान से खरीदी गयी थी। दुकान पर पहुंचने पर पता लगा कि गौरीपुर के जवाहर नगर के भीम सिंह द्वारा बिना लाइसेंस के अपने घर में ही पानी की बोतलों का गोदाम बनाकर जनपद के अन्य स्थलों पर आपूर्ति की जा रही।
DM के आदेश पर बरामद की गई 2,663 बोतलों को तत्काल कराया गया नष्ट
सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने मौके पर पानी की बोतलें कब्जे में लेकर जांच की तो गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पानी का नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला भेजा और बरामद की गई पानी की 2,663 बोतलों को तत्काल नष्ट कराया गया। साथ ही गोदाम का लाइसेंस न होने पर आरोपी का चालान कर वाद न्यायालय में दाखिल किया गया है। गोदाम को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।