UP विधानसभा में योगी सरकार का ‘लव जिहाद’ विधेयक ध्वनि मत से पारित, अब विधान परिषद में होगी परीक्षा

Edited By Umakant yadav,Updated: 24 Feb, 2021 06:59 PM

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को पास करा लिया है। विधान सभा में बुधवार को इस विधेयक को ध्वनि मति से पारित किया गया।

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को पास करा लिया है। विधान सभा में बुधवार को इस विधेयक को ध्वनि मति से पारित किया गया। हालांकि, अभी यह विधेयक विधान परिषद में पारित होने के बाद महामहिम राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह पूर्ण रूप से कानून बन जाएगा।

जबरन धर्म परिवर्तन मामले में 10 साल की सजा
बता दें कि इस कानून के तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन मामले में दो महीने पहले मजिस्ट्रेट से अवगत कराना होगा। कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है, इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी।

SC-ST मामले में लगेगा 25 हजार जुर्माना
अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा तीन साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25000 रुपये जुर्माने की होगी।         

 

        

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