योगी सरकार ने बनाए कड़े कानून- यूपी में कोरोना योद्धाओं पर किया हमला तो होगी सजा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Apr, 2020 02:00 PM

yogi government enacts stringent law  attack on corona warriors in up will

यूपी के अलग-अलग जिलों से कोरोना योद्धाओं(डॉक्टरों) से मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में (Epidemic Act 1867) बदलाव किया है। अब यूपी में...

लखनऊः यूपी के अलग-अलग जिलों से कोरोना योद्धाओं(डॉक्टरों) से मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में (Epidemic Act 1867) बदलाव किया है। अब यूपी में भी डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा।

इस बारे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मोहन प्रसाद ने बताया कि अब इसे यूपी महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा। इस विनियमावली को 30 जून तक या अग्रिम आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस विनियमावली की किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन आईपीसी (अधिनियम संख्या-45 1860) की धरा 188 के अधीन दंडनीय अपराध माना जायेगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति संस्था व संगठन को दण्डित कर सकता है। 

बता दें कि यूपी में जिस कानून पर चर्चा हो रही है उसके तहत किसी भी कोरोना योद्धा के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर सात साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लाए जाने के पीछे मकसद है कि स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही हर कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा दी जाए।


 

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