UP: राजधानी लखनऊ में 26 से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये रहेगी शर्त

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 24 May, 2020 04:42 PM

up shopping complex to be opened from 26th in lucknow

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर की बैठक के बाद सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स खोले जाने के लिए मंजूरी दी गई है। बता दें...

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठक के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर की बैठक के बाद सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स खोले जाने के लिए मंजूरी दी गई है। बता दें कि 26 मई से नियम शर्तों के साथ कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन मॉल अभी भी बंद रहेंगे।

बता दें कि DM ने शनिवार की शाम को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके पूर्व बीती देर रात पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय और नगर आयुक्त इन्द्रमणि त्रिपाठी के साथ डीएम ने बैठक कर कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए क्या शर्तें होंगी इस पर विचार विमर्श किया था। आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट और बफर जोन की परिधि में आने वाले शॉपिंग कॉम्पलेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे। साथ ही उन कॉम्प्लेक्स को भी बंद रखे जाने की बात कही गई है जहां सेंट्रल एसी कूलिंग व्यवस्था लागू है।

इन शर्तों का करना होगा पालन-

  1. सेंट्रल एयरकंडीशन वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल सकेंगे। उनको एसी सिस्टम बंद रखते हुए खोलना होगा। (मॉल इसमें शामिल नहीं)
  2. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन 33 फीसदी की संख्या में दुकानें खुलेंगी।
  3. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराना होगा।
  4. प्रति दुकान में दो से तीन व्यक्तियों को ही प्रवेश देना होगा।
  5. - 65 से अधिक उम्र के वृद्ध, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  6. कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी की जाएगी, सैनिटाइजर रखना होगा।
  7. दुकानदार, दुकान के कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनकर रहना अनिवार्य।
  8. आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण दुकानदार को रखना होगा।
  9. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छह दिन खुलेंगे। एक दिन नगर निगम के साथ विसंक्रमण कार्य होगा।
  10. प्रवेश के समय किसी ग्राहक में कोरोना के लक्षण मिले तो तुरंत सीएमओ को सूचना देनी होगी।
  11. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे के बीच ही खोली जा सकेंगी।
  12.  शॉपिंग काम्पलेक्स को नियमित रूप से तीन फीसदी ब्लीचिंग पाउडर और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड मिश्रण से विसंक्रमण कार्य करना होगा।
  13. लिफ्ट है तो ऑपरेटर समेत एक बार में चार लोग ही जाएंगे साथ ही लिफ्ट में ऑपरेटर का रहना अनिवार्य होगा। हर घंटे लिफ्ट विसंक्रमित की जाएगी।

 

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