'मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, हम शाही ईदगाह मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देंगे', मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान

Edited By Pooja Gill,Updated: 02 Aug, 2024 03:52 PM

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UP News: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का एक बड़ा बयान सामने आया है...

UP News: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ''इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमानों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम शाही ईदगाह मस्जिद की एक ईंट भी नहीं देंगे।''

नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं हैः मौलाना मुफ्ती
राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ''हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू फरीक (पक्ष) को नहीं देंगे। हिंदू पक्ष के साथ और आरएसएस के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में पहल करें तो ज्यादा बेहतर होगा।''

जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह (मथुरा) मस्जिद कमेटी की आदेश 7 नियम 11 के तहत हिंदू उपासकों और देवता के मुकदमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सभी 18 मुकदमों की स्थिति बरकरार रखी। मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता की याचिकाओं इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने  यह फैसला सुनाया है। दरअसल, जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 6 जून को मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत चुनौती दी थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ले कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं है। इसे फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार व भाजपा नेता मनीष यादव ने कहा कि यह फैसला हिन्दुओं के लिए गर्व का विषय है। हम इस फैसला का स्वागत करते है।

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