Edited By Ramkesh,Updated: 24 Jul, 2025 08:22 PM

जनपद में 8 साल पहले प्रेमिका और उसके चार मासूम बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ मिलकर सब्जी वाले चाकू से उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए आरोपी प्रेमी को फांसी...
चित्रकूट (वीरेंद्र शुक्ला): जनपद में 8 साल पहले प्रेमिका और उसके चार मासूम बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ मिलकर सब्जी वाले चाकू से उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए आरोपी प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
तीन बोरो में चार मासूम बच्चे और एक महिला का मिला था शव
आप को बता दें कि मामला राजापुर थाना क्षेत्र के कस्बे का था जहां 2017 में कस्बे के तालाब में अलग अलग जगह तीन बोरो में चार मासूम बच्चे और एक महिला का गला रेतकर उनके शव को बोरे में भरकर अलग अलग जगह शव फेंका गया था। ग्राम चौकीदार की तहरीर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करना शुरू कर दिया था जिसपर पुलिस ने चारों शवों की शिनाख्त गुजरात की रहने वाली लालमुनि और उसके चारों नाबालिग बच्चे के रूप में की थी।
प्रेमिका को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी पत्नी
पुलिस को जांच में पता चला था कि राजापुर के सिकरी अमान गांव के रहने वाला अवधेश यादव नाम का व्यक्ति जो गुजरात कमाने के लिए गया हुआ था जहां सत्या नन्द की पत्नी जो चार बच्चों की मां लालमुनि से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था जो दोनों के बीच अवैध संबंध होने के कारण कुछ समय बाद प्रेमिका लालमुनि प्रेमी अवधेश यादव के साथ रहने की जिद कर रही थी जिसकी भनक प्रेमी की पत्नी कुसुम कली को लग गई थी जिसपर उसने अपने पति से प्रेमिका को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगी जिस पर प्रेमी अवधेश ने अपनी प्रेमिका लालमुनि और उसके नाबालिग चार बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या की खौफ़नाक साजिश रच डाली।
प्रेमिका को घर बुलाकर बच्चों संग की थी हत्या
आरोपी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके चार बच्चों को अपने गांव ले आया जहां सोते वक्त प्रेमी अवधेश यादव और उसकी पत्नी कुसुम कली ने सब्जी वाले चाकू से पहले प्रेमिका की हत्या की इसके बाद उसके मासूम चारों बच्चे जिसमें तीन लड़कियां और एक लड़के की गला रेतकर निर्मम हत्या कर डाली इसके बाद भोर में भरकर अलग अलग जगह शवों को तालाब में फेंक दिया था जो यह कृत्य करते हुए उसके एक रिश्तेदार ने भी देख लिया था जिस पर पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट पेश किया जो अब 8 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रेमी अवधेश यादव को फांसी की सजा सुनाई है।
पति पत्नी को अदालत ने सुनाई सजा
उसकी पत्नी कुसुम कली को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर एक लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है । शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया है कि इस घटना में मृतिका का पति इतना भयभीत था कि वह 5 साल तक गवाही नहीं दे रहा था जो उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से लगातार गवाही कराने के लिए कहा जा रहा था जिस पर कड़ी सुरक्षा में गवाह मृतिका के पति को लेकर कराया गया जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है ।