‘गबन के दोषी डाक विभाग के 2 पूर्व अधिकारियों को कठोर कारावास’

Edited By Umakant yadav,Updated: 13 Apr, 2021 08:27 PM

strict imprisonment for 2 former officers of the postal department guilty

केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने डाक विभाग के पूर्व सहायक पोस्ट मास्टर कन्हैया लाल को 10 वर्षों के कठोर कारावास और 3.50 लाख रुपए जुर्माना तथा पूर्व पोस्टल सहायक आदेश कुमार को 7 वर्षों की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माना सुनाया है।

गाजियाबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने डाक विभाग के पूर्व सहायक पोस्ट मास्टर कन्हैया लाल को 10 वर्षों के कठोर कारावास और 3.50 लाख रुपए जुर्माना तथा पूर्व पोस्टल सहायक आदेश कुमार को 7 वर्षों की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माना सुनाया है। सी.बी.आई. ने 2 नवंबर 2007 को सहारनपुर डाकघर के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2005-2006 के दौरान सहारनपुर प्रधान डाक घर के एजेंट, सहायक पोस्ट मास्टर और डाक सहायक ने एक साजिश को अंजाम दिया और फर्जी तरीके से 6,24,000 रुपये की राशि का गबन किया गया।

यह राशि सहारनपुर के प्रधान डाकघर में रखे गए 13 खाताधारकों के पी.पी.एफ. खातों में जमा की जानी थी। डाक सहायक ने जमा रसीदें दीं एवं जाली प्रविष्टि को छुपा दिया तथा सहायक पोस्ट मास्टर ने अधिकांश मामलों में जमा और फर्जी पास बुक प्रविष्टियों की प्राप्ति पर प्रारंभिक कारर्वाई की, लेकिन वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी राशि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज की गई थीं। दोनों आरोपियों ने खाताधारकों को धोखा देने के लिए फर्जी जमा रसीदें और पास बुक प्रविष्टियां गिनवाईं और सहारनपुर स्थित मुख्य कार्यालय में बनाए गए 13 पी.पी.एफ. खातों के संबंध में 6,24,000 रुपये की राशि का गबन कर दिया।

सी.बी.आई. ने मामले की जांच के बाद 31 दिसंबर 2008 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों पर 18 फरवरी 2010 को आरोप तय किए गए। सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

 

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