SC ने आजम को दी अंतरिम जमानत, पत्‍नी तंजीम फातिमा ने कहा- सत्य की जीत...

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 19 May, 2022 05:54 PM

sc grants interim bail to azam wife tanzeem fatima said truth will win

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामपुर के सपा विधायक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। इस पर उनकी पत्नी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि यह सत्य की जीत है। कोर्ट ने हमें राहत दी है, मैं उन सभी लोगों का...

रामपुर: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामपुर के सपा विधायक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। इस पर उनकी पत्नी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि यह सत्य की जीत है। कोर्ट ने हमें राहत दी है, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। इसके साथ उन्‍होंने बताया कि सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे। हालांकि आजम खान की पत्नी तंजेम फातिमा ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वह सपा प्रमुख के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हैं। अंतरिम जमानत मिलने पर आजम के समर्थकों में खासा खुशी है।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।

बता दें कि 88 मामले में हाई कोर्ट पहले जमानत मिल दे दी थी उसके बाद उन फर्जी तरीके से तीन स्कूलों की मान्यता लेने के आरोप में रामपुर पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। उसके बाद आजम ने जमान के लिए सुप्रीम से गुहार लगाई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने  89 वे मामले में उन्हें  अंतिम जमानत मिल दे दी है।


 

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