हाईकोर्ट ने DDO की ओर से पारित आदेश किया रद्द, कहा- दूसरी शादी करने पर बर्खास्तगी की सजा अन्यायपूर्ण

Edited By Ajay kumar,Updated: 25 Aug, 2023 04:38 PM

punishment of dismissal for second marriage is unjust highcourt

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) द्वारा पारित उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और अपने निर्णय में कहा कि सजा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कथित दूसरी शादी को...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) द्वारा पारित उसकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और अपने निर्णय में कहा कि सजा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कथित दूसरी शादी को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने प्रभात भटनागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

PunjabKesari

एक महीने के भीतर याची को सेवा में बहाल करने का निर्देश
कोर्ट ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याची को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही याची को बर्खास्तगी की तारीख से उसकी बहाली तक सभी वित्तीय और अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। याची 8 अप्रैल 1999 से जिला विकास अधिकारी, बरेली के कार्यालय में प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत है। पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करने के कारण याची पर कदाचार का आरोप लगाया गया। हालांकि उसने दूसरी शादी से इनकार किया। याची का दावा है कि उसे सेवा से बर्खास्त करने से पहले कोई उचित जांच नहीं की गई।

PunjabKesari

सेवा से बर्खास्त करना किसी भी दशा में न्यायपूर्ण नहीं
अंत में कोर्ट ने यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 29 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त नियमावली के तहत इस प्रकार के कदाचार के लिए केवल 3 साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन सेवा से बर्खास्त करना किसी भी दशा में न्यायपूर्ण नहीं है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!