श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इंतजामिया कमेटी को समझौते का प्रस्ताव, शाही ईदगाह को हटा ले तो दी जाएगी डेढ़ गुना जमीन

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 22 Jun, 2021 08:27 PM

proposal for agreement to arrangement committee regarding krishna janmabhoomi

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति एवं इसी वाद से संबंधित दो अन्य व्यक्तियों द्वारा एक प्रार्थनापत्र दाखिल

मथुरा:  सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति एवं इसी वाद से संबंधित दो अन्य व्यक्तियों द्वारा एक प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है जिसमें इन्तजामिया कमेटी को समझौते का एक प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रार्थनापत्र विचाराधीन वाद ठाकुर केशवदेव जी महराज बनाम इन्तजामिया कमेटी के अन्तर्गत अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह, सौरभ गौड़ एवं अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा दिया गया।

बता दें कि प्रार्थनापत्र में रामजन्मभूमि वाद मुकदमें के घटनाक्रम का जिक्र किया गया है जो कुछ इसी प्रकार का है। जिसमें कहा गया है कि यदि इन्तजामिया कमेटी के लोग ढांचा शाही मस्जिद ईदगाह को स्वत: हटा लें तो उन्हें मस्जिद बनाने के लिए चौरासी कोस परिक्रमा के बाहर उतनी ही जमीन या उसकी डेढ़ गुनी जमीन दे दी जाएगी जितने पर मस्जिद बनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम के अवकाश में होने के कारण इस प्रार्थनापत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय अनुपम सिंह की उपस्थिति में दिया गया है। इस प्रार्थनापत्र के तीन वादी अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी एवं समाजसेवी सौरभ गौड ने 23 दिसम्बर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन डिवीजन मथुरा की अदालत में वाद दायर किया था।

श्रीकृष्ण का वंशज होने एवं ब्रजवासी होने का दावा करनेवाले अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह एवं अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13 दशमलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की थी। इस वाद में यूनाइटेड हिन्दू फ्रन्ट के संस्थापक जय भगवान गोयल निवासी शाहदरा दिल्ली तथा धर्म रंक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ भी शामिल हुए थें। 

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