68500 सहायक अध्यापक भर्ती: जिला आवंटन विवाद के हल तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश

Edited By Umakant yadav,Updated: 16 Jan, 2021 11:58 AM

order to postpone contempt proceedings till solution district allocation dispute

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग की मेरिट से सामान्य सीट पर तैनाती को लेकर दाखिल विशेष अपील तय होने तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग की मेरिट से सामान्य सीट पर तैनाती को लेकर दाखिल विशेष अपील तय होने तक अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है। अपील की सुनवाई 21 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज की विशेष अपील पर दिया है।       

अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि 41 हजार अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और परिणाम घोषित किया गया जिसमें से 35 हजार सफल अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाइस से जिला आवंटित कर दिया गया। शेष छह हजार को बाद मे मेरिट कम च्वाइस से जिला आवंटित किया गया। कई ऐसे लोगो को पसंद का जिला दे दिया गया जो मेरिट में कम थे। मेरिट वालों को पसंद के जिले में सीट उपलब्ध न होने के कारण दूसरे जिले में जाना पड़ा था।

न्यायालय ने आरक्षित वर्ग के लोगों को जिन्हें मेरिट के नाते सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है, उनको मेरिट पर जिला आवंटित करने का आदेश दिया है। इन्हीं मुद्दों को विशेष अपील में उठाया गया है। जिसकी सुनवाई जारी है। उधर अवमानना केस में दबाव पड रहा था तो कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है।

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