विवाहिता की मौत के जुर्म में सास और पति दोषी करार, हुई 10-10 साल की कैद

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Feb, 2021 01:17 PM

mother in law and husband convicted in the crime of married

उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अंजनी कुमार सिंह ने विवाहिता की मौत के जुर्म में आरोपी सास व पति को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। घटना सुजानगंज थाना क्षेत्र में 4 साल...

जौनपुर: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अंजनी कुमार सिंह ने विवाहिता की मौत के जुर्म में आरोपी सास व पति को दोषी करार देते हुए 10- 10 साल कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। घटना सुजानगंज थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी खुर्द गांव निवासी रोशनी की शादी सुजानगंज थाना इलाके के सुजहनिया करतौरा निवासी अच्छे लाल बिद के साथ 2014 में हुई थी। शादी के समय सामर्थ्य के मुताबिक काफी उपहार दिए गए थे।

इसके बावजूद शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपए की मांग करते हुए रोशनी को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 26 मई 2017 को दोपहर 12 बजे फोन पर सूचना मिली कि रोशनी बुरी तरह से झुलस गई है। उसे सीएचसी सुजानगंज में भर्ती किया गया था। रोशनी ने बयान में कहा कि पति व अन्य ससुरालीजन ने उसके शरीर पर केरोसिन छिड़ककर जला दिया है। जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अंजनी कुमार सिंह ने समस्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पति अच्छे लाल व सास प्रेमा देवी को दोषी पाया। कोर्ट ने अन्य ससुरालीजन को बरी कर दिया। 

 

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