लखीमपुर खीरी कांड: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर

Edited By Umakant yadav,Updated: 13 Oct, 2021 05:47 PM

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया।

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया।

मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है। भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मामले में आशीष के करीबी दोस्त अंकित दास को भी बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की विशेष निगरानी समिति ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे कोर्ट ने 22 अक्‍टूबर तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। एसआईटी के करीब 4 घंटे की पूछताछ में दास ने कई राज भी खोले हैं।    

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं।

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